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राजस्थान लॉकडाउन (10 मई से 24 मई 2021) के संबंध में दिशा निर्देश - Rajasthan PTET

राजस्थान लॉकडाउन (10 मई से 24 मई 2021) के संबंध में दिशा निर्देश

उपरोक्त विषयान्तर्गत कोविड-19 के बदले संक्रमण के सरकार द्वारा दिनांक 30.04.2021 को जारी महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा आदेश की निरन्तरता में दिनांक 10.05.2021 से 24.05.2021 प्रातः 05.00 बजे तक लॉकडाउन के सम्बन्ध में दिनांक 30.04.2021 के आदेशों के अतिरिक्त दिनांक 06.05.2021 को दिशा निर्देश जारी किये गये हैं। महानिदेशक पुलिस, राजस्थान जयपुर के निर्देशानुसार पुलिस हेतु आवश्यक कार्य योग्य (actionable points) निम्नानुसार है:

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 विवाह समारोह के सम्बन्ध में:

  • किसी भी प्रकार के समारोह जैसे डीजे, बारात निकासी, प्रीतिभोज इत्यादि की दिनांक 31.05.2021 तक अनुमति नहीं होगी।
  • घर पर ही अथवा कोर्ट मैरिज के रूप में अनुमत होगा जिसमें 11 व्यक्ति ही अनुमत होंगे।
  • बारात के आवागमन के लिए बस, ऑटो, टेम्पो ट्रैक्टर, जीप इत्यादि की अनुमति नहीं होगी।
  • टैन्ट हाउस एवं हलवाई से सम्बन्धित किसी भी प्रकार के सामान की होस डिलीवरी की अनुमति नहीं होगी एवं ना ही सामूहिक मोज के आयोजन की अनुमति होगी।
  • मैरिज गार्डन, मैरिज हॉल, होटल आदि शादी समारोह हेतु बंद रहेंगे।

 अन्य गतिविधियाँ :

  • राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना एवं अन्य ग्रामीण विकास योजना के कार्य इस अवधि के दौरान स्थगित रहेंगे।
  • सभी प्रकार के धार्मिक स्थल बंद रहेंगे।



सार्वजनिक परिवहन –

  • समस्त सार्वजनिक परिवहन के साधन निजी एवं सरकारी मेडिकल के अतिरिक्त पूर्ण रूप से बंद रहेंगे।
  • भार वाहनों के आवा आवश्यक माल का परिवहन करने वाले नियोजित व्यक्ति अनुमत रहेंगे।
  • राज्य में एक जिले से दूसरे जिलें. एक शहर से दूसरे शहर या गाँव से दूसरे गाँव में मेडिकल एवं अन्य इमरजेंसी की स्थिति के अतिरिक्त अनुमत श्रेणी के अलावा समस्त आवागमन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा।
  • राज्य के बाहर से आने वाले यात्रियों को राजस्थान में आगमन से पूर्व यात्रा प्रारम्भ करने के 12 घण्टे के अन्दर करवाई गई RT-PCR नेगेटिव जाँच रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। जाँच रिपोर्ट प्रस्तुत करने में असमर्थ रहने पर गंतव्य पर पहुंचने पर 15 दिन के लिए क्वारंटीन किया

उद्योग एवं निर्माण से संबंधित इकाईयों बाबत् :

  • समस्त उद्योग एवं निर्माण से संबंधित इकाईयों में श्रमिकों के कार्य करने की अनुमति होगी। • इकाईयों द्वारा अपने श्रमिकों को अधिकृत व्यक्ति द्वारा पहचान पत्र जारी किये जायेंगे।
  • उद्योग एवं निर्माण इकाई द्वारा श्रमिकों के आवागमन हेतु स्पेशल बसों के संचालन की अनुमति होगी। इस बावत् संस्थान को अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर एवं विवरण एवंस के नंबर चालक का नाम जिला कलक्टर कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।

निर्माण सामग्री से संबंधित दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं होगी।

  • टेलिफोन के द्वारा या इलेक्ट्रोनिक माध्यम से ऑर्डर मिलने पर माल के आवागमन के लिए दी गई छूट के अनुसार सामग्री की सप्लाई की जा सकेगी।

– इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के कार्मिकों को परिचय पत्र के साथ आने जाने की अनुमति होगी।

  • समाचार पत्र का वितरण सुबह बजे से बजे के मध्य करने की छूट होगी।

कोरोना की दूसरी लहर को नियंत्रित करने हेतु दिनांक 30.04.2021 को गृह विभाग से जारी की गई गाईडलाईन जो अस्तित्व में रहेगी, निम्नानुसार है –

कार्यालयों के सम्बन्ध में अनुमति :

  • उपयुक्त पहचान पत्र के साथ राजकीय कार्मिकों जैसे जिला प्रशासन, गृह, वित्त पुलिस विधि विज्ञान प्रयोगशाल, जेल, होमगार्ड कंट्रोल रूम एवं चार रूम वन वन्य जीव विभाग, आयुर्वेद विभाग, पशु पालन विभाग, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, नागरिक सुरक्षा, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएँ आपदा प्रबंधक खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति नगर निगम, नगर विकास न्यास, विद्युत पेयजल, टेलिफोन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण एवं चिकित्सा संबंधी को आवागमन की अनुमति होगी।
  • केन्द्र सरकार की आवश्यक सेवाओं से जुड़े कार्यालय एवं संस्थान एवं
  • कार्मिक उपयुक्त पहचान पत्र के साथ अनुमत होंगे।
  • उपरोक्त के अलावा सभी कार्यालय बंद रहेंगे।
  • सभी निजी चिकित्सालय, लैब एवं उनसे संबंधित कार्मिक जैसे डॉक्टर नर्सिग
  • स्टॉफ, पैरामेडिकल एवं अन्य चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएँ उपयुक्त पहचान पत्र के साथ अनुमत होगी।
  • पशु चिकित्सालय एवं उनसे सम्बन्धित कार्मिक जैसे पशु चिकित्सक, स्टॉफ पशु चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएँ एवं बीपी लैब में वैक्सीन का उत्पादन इत्यादि उपयुक्त पहचान पत्र के साथ अणुमत होंगे।



दुकानों / खाद्य पदार्थों के सम्बन्ध में अनुमति –

  •  बाजारों को निम्नानुसार खोले जाने अनुमति दी गयी है
  • बाजारों में टिबल के क्रम संख्या 5.6.7 को छोड़कर) शुक्रवार 07 मई दोपहर 12 बजे से सोमवार 10 मई प्रातः 05.00 बजे तक एवं शुक्रवार 14 गई दोपहर 12 बजे से सोमवार 17 मई प्रातः 05.00 बजे तक एवं शुक्रवार 21 मई दोपहर 12 बजे से सोमवार 24 मई प्रातः 05.00 बजे तक पूर्णतः अवकाश रहेगा।

अन्य सेवाओं के सम्बन्ध में अनुमति :

  • राशन की दुकानें बिना किसी अवकाश के खुली रहेगी।
  • फामयुटिकल्स, दवाएं एवं चिकित्सकीय उपकरणों से संबंधित दुकानों को खोलने की अनुमति होगी।
  • सभी आवश्यक वस्तुओं का ई-कॉमर्स के माध्यम से वितरण अनुभव होगा।
  • कोल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाउसिंग सेवाएँ अनुमत होगी।
  • निजी सुरक्षा सेवाओं की भी अनुमति होगी।
  • प्रोसेस्ड फूड मिठाई व मिष्ठान बेकरी/रेस्टोरेन्ट्स इत्यादि दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं होगी। केवल होम डिलीवरी की सुविधा रात्रि 08:00 बजे तक ही अनुमत होगी।
  • सेवी/ स्टॉक से सम्बन्धित व्यक्तियों को उपयुक्त पहचान पत्र के साथ अनुमति होगी।
  • दूरसंचार इंटरनेट सेवाऐं, डाक सेवाऐं, कुरियर सुविधा, ई-मित्र, आधार केन्द्र, प्रसारण एवं केवल सेवाएँ आईटी एवं आईटी संबंधित सेवाऐं अनुमत होगी। • एटीएम सेवाऐं 24 घण्टे अनुमत हाँगी एवं किंग, बीमा, माईक्रोफाइ
  • इंस्टीट्यूशन की सेवा के लिए दोपहर 2 बजे तक अनुमत होगी।
  • इन्द्रा रसोई में भोजन बनाने एवं उसके वितरण का कार्य रात्रि 8 बजे तक कोविड गाईडलाईन के अनुसार अनुमत होगा।
  • गर्भवती महिलाओं और रोगियों को चिकित्सकीय एवं स्वास्थ्य सेवाओं के परामर्श हेतु आवागमन की अनुमति होगी।
    टीकाकरण हेतु टीकाकरण स्थल पर जाने की अनुमति होगी किन्तु साथ में रजिस्ट्रेशन संबंधी दस्तावेज एवं अपना पहचान पत्र साथ में रखना अनिवार्य होगा।
  • पूर्व में निर्धारित प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अभ्यर्थियों को प्रवेश-पत्र दिखाने पर परीक्षा केन्द्र पर आवागमन की अनुमति होगी।
  • अन्त्येष्टि अतिम संस्कार सम्बन्धी कार्यक्रमों में अनिवार्य रूप फेस मास्क पहनने सामाजिक दूरी एवं वर्मल स्क्रीनिंग हँडवॉश और सैनेटाईजर के प्रावधानों के साथ 20 व्यक्तियों की अनुमति होगी।



मनोरंजन / सार्वजनिक उद्यानों के सम्बन्ध में

  • किसी भी प्रकार के सार्वजनिक, सामाजिक, राजनैतिक, खेलकूद संबंधी,मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक समारोह जुलूस त्यौहारों मेलों की अनुमति नहीं होगी।
  • समस्त प्रकार के खेल मैदान एवं सार्वजनिक उद्यान बंद रहेंगे।
  • स्विमिंग पूल्स जिन को खोलने की अनुमति नहीं होगी।
  • सिनेमा हॉल, थियेटर, मल्टीप्लेक्स, मनोरंजन पार्क बंद रहेंगे।
  • समस्त शैक्षणिक कोचिंग संस्थाएँ, लाइब्रेरीज इत्यादि बंद रहेगी। मेडिकल एवं नर्सिंग महाविद्यालयों में अध्ययन यथावत् रहेगा ऑनलाईन लर्निंग जारी रहेगी एवं इसे प्रोत्साहित किया जाएगा।

पेट्रोल डीजल/एलपीजी के संबंध में अनुमति :

  • माल दुलाई वाहन अत्यावश्यक सेवाओं में लगे वाहनों एवं सरकारी वाहनों के लिए पेट्रोल डीजल पम्प, सीएनजी, पेट्रोलियम एवं गैस से संबंधित खुदरा (रिटेल) चोक (होलसेल) ऑउटलेट पूर्व की भांति खोलने की अनुमति होगी।
  • निजी वाहनों के लिए पेट्रोल डीजल प्रातः 07.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक भरवाया जा सकेगा।
  • एलपीजी वितरण सेवाएँ ग्राहकों के लिए प्रातः 06.00 बजे से सायं 05.00 बजे तक अनुमत होगी।

राजस्व अर्जन संबंधी गतिविधियाँ :

  • वाणिज्यिक कर विभाग, आबकारी विभाग, RSBCL तथा RSGSM. पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग परिवहन विभाग एवं खनिज विभाग के सभी कार्यालय अनुमत होंगे।
  • आवकारी दुकानें प्रातः 06.00 बजे से प्रातः 11.00 बजे तक खुली रहेंगी। शनिवार एवं रविवार को “Weekend Curfew” के समय दुकानें पूर्णतः बन्द रहेंगी।
  • खनन गतिविधियाँ ययावत जारी रहेंगी।



प्रशासनिक निर्देश :

  • कर्फ्यू के दौरान अनुमत श्रेणी के अलावा अन्य कोई व्यक्ति बिना किसी कारण के घूमता हुआ पाया गया तो उसे संस्थागत क्यारंटीन कर दिया जायेगा ज तक उसकी आरटी-पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आ जाती है।

उक्त निर्देशों का उल्लंघन करने पर आईपीसी की धारा 188 के कानूनी प्रावधानों के अन्तर्गत एवं अन्य कानूनी प्रावधान जो लागू हों, के अलावा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 एवं राजस्थान महामारी अधिनियम, 2020 के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

उक्त मार्ग निर्देश आपकी सहायतार्थ इस विषय में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के आधार पर प्रसारित किये जा रहे हैं। यद्यपि प्रयास यह किया गया है कि ये निर्देश सर्वसमावेशी (all inclusive) हो, तथापि इन्हें मात्र सूचक / परिचायक (indicative) समझा जाये तथा किसी भी समय मत भिन्नता की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों को ही सर्वोपरि मान्यता दी जावे।

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