WhatsApp ગ્રુપમાં જોડાવા ક્લિક કરો
Corona New Guidelines 01 May 2021 - Rajasthan PTET

Corona New Guidelines 01 May 2021

प्रदेश में 3 मई से महामारी रेड अलर्ट-जन अनुशासन पखवाड़ा’ संक्रमण रोकने के लिए सरकार के और सख्त कदम विवाह समारोह में अब 31 व्यक्ति ही अनुमत


जयपुर 30 अप्रेल प्रदेश में कोरोना के तेजी से बढ़ते संक्रमण को देखते हुए मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत निर्देशों के बाद गृह विभाग ने 3 मई से 17 मई, 2021 तक महामारी रेड अलर्ट-जन अनुशासन पखवाड़ा घोषित किया है। केंद्र सरकार ने अपनी गाइडलाइन में राज्यों को 10 प्रतिशत से अधिक संक्रमण दर एवं 60 प्रतिशत से अधिक ऑक्सीजन और आईसीयू बैड उपयोग वाले क्षेत्रों में लॉकडाउन की सलाह दी है। राजस्थान में वर्तमान पॉजीटिविटी दर लगभग 21 प्रतिशत एवं कोविड रोगियों के लिए ऑक्सीजन तथा आईसीयू बैंड का 90 से 95 प्रतिशत तक उपयोग हो रहा है। राज्य सरकार ने इन विषम परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और सख्त कदम उठाते हुए महामारी रेड अलर्ट-जन अनुशासन पखवाड़ा की गाइडलाइन जारी की है।



श्री गहलोत ने कहा है कि कोरोना संक्रमण की बढ़ती रपतार के कारण पूरा प्रदेश मुश्किल दौर से गुजर रहा है। संक्रमण की दर के साथ-साथ कोविड से होने वाली नौतों की संख्या भी पहले की तुलना में काफी तेजी से बढ़ी हैं। चिकित्सा संसाधनों पर अत्यधिक दबाव है। ऐसे में प्रदेशवासी संयम और अनुशासन का परिचय देकर इस संकट से बाहर आने में सहयोग कर, क्योंकि जब तक संक्रमण की चैन नहीं टूटेगी, हमारे सभी प्रयास कम साबित होते जाएंगे। उन्होंने अपील की है कि प्रदेशवासी इस महामारी की भयावहता को समझें तथा बाजारों, विवाह समारोहों सहित अन्य गतिविधियों में भीड़भाड़ रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों की अक्षरश पालना सुनिश्चित करें।

 

मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद शुक्रवार को गृह विभाग की ओर से जारी गाइडलाइन के महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार से हैं:


    • नई गाइडलाइन के अनुसार, 3 मई सोनवार प्रातः 5 बजे से 17 मई सोमवार प्रातः 5 बजे तक महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा रहेगा। इस दौरान सभी कार्यस्थल, व्यावसायिक प्रतिष्ठान एवं बाजार बंद रहेंगे।
    • शुक्रवार 7 मई दोपहर 12 बजे से सोमवार 10 मई प्रातः 5 बजे तक एवं शुक्रवार 14 मई दोपहर 12 बजे से 17 मई प्रातः 5 बजे तक महामारी रेड अलर्ट-जन अनुशासन वीकेंड कर्फ्यू रहेगा तथा सोमवार से शुक्रवार प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से अगले दिन प्रातः 5 बजे तक सम्पूर्ण प्रदेश में महामारी रेड अलर्ट-जन अनुशासन कर्फ्यू रहेगा। श्रेणी के अलावा अन्य कोई व्यक्ति बिना किसी कारण के घूमता हुआ
    • कर्फ्यू के अनुमत श्रेणी पाया गया तो उसे संस्थागत क्यारेंटीन कर दिया जाएगा, जब तक कि उसकी आरटीपीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आ जाती है।
    • सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ, किराने का सामान, आटा चक्की, पशुचारे से संबंधित थोक एवं खुदरा दुकानें सोमवार से शुक्रवार तक प्रातः 6 से प्रातः 11 बजे तक ही खुल सकेंगी।
    • किसानों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए कृषि आदान विक्रेताओं की दुकानें / परिसर सोमवार एवं गुरुवार को प्रातः 6 से प्रातः 11 बजे तक खुलने की अनुमति होगी। ऑप्टिकल संबंधी दुकानें मंगलवार एवं शुक्रवार को प्रातः 6 से प्रातः 11 बजे तक खुल सकेंगी।



    • मंडियां, फल एवं सब्जियां तथा फूल-मालाओं की दुकानें प्रतिदिन प्रातः 6 से प्रातः 11 बजे तक खुल सकेंगी ठेले साइकिल, रिक्शा ऑटो रिक्शा एवं मोबाइल वैन के माध्यम से सब्जियों एवं फलों का विक्रय प्रतिदिन प्रातः 6 से शाम 5 बजे तक की सीमा में अनुमत होगा। एवं दूध की दुकानों को प्रतिदिन प्रातः 6 से प्रातः 11 एवं शाम 5 से शाम 7 बजे तक खोलने की अनुमति होगी।
    • राशन की दुकानें बिना किसी अवकाश के खुली रहेंगी। साथ ही, फार्मास्यूटिकल, दवाएं चिकित्सा उपकरणों से संबंधित दुकानों को खोलने की अनुमति होगी। प्रोसेस्ड फूड, मिठाई, बेकरी एवं रेस्टोरेंट इत्यादि दुकानें नहीं | केवल होम डिलीवरी की सुविधा रात्रि 8 बजे तक ही अनुमत होगी। एवं खोली जा सकेंगी।
    • विवाह समारोह में अब 50 की जगह 31 व्यक्ति ही अनुमत होंगे और विवाह समारोह केवल एक ही कार्यक्रम के रूप में अधिकतम 3 घंटे तक आयोजित किया जा सकेगा।
    • विवाह समारोह के संबंध में दिनांक, आयोजन की समयावधि एवं स्थान की पूर्व सूचना उपखण्ड मजिस्ट्रेट को ईमेल से देने के साथ ही शामिल होने वाले मेहमानों एवं अतिथियों की सूची भी अनिवार्य रूप से देनी होगी। इस सूची के अतिरिक्त कोई भी अतिथि अनुमत नहीं होगा।
    • बिना पूर्व सूचना के विवाह समारोह आयोजित करने तथा सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखने पर 5 हजार रूपए तथा 31 से अधिक व्यक्ति होने पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।
    • सरकारी कर्मचारी, अधिकारी एवं चुने हुए प्रतिनिधियों से इस दौरान अनुकरणीय आचरण एवं सख्त अनुशासन की अपेक्षा की गई है। जिस कार्यक्रम में वे आमंत्रित हों, उनके द्वारा इन दिशा-निर्देशों की पालना की जाए। सभी खेल मैदान एवं सार्वजनिक उद्यान अब प्रातः 5 बजे से प्रातः 11 बजे तक ही खुले रह सकेंगे।



  • समस्त उद्योग एवं निर्माण संबंधी इकाइयों में कार्य करने की अनुमति होगी। संबंधित इकाई अपने श्रमिकों लिए पहचान पत्र जारी करें, जिससे उनको आवागमन में सुविधा हो सके। • निर्माण सामग्री से संबंधित दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं होगी। दूरभाष अथया इलेक्ट्रोनिक माध्यम से ऑर्डर मिलने पर सामग्री की सप्लाई की जा सकेगी।
  • नई गाइडलाइन के तहत परामर्श दिया गया है कि जहां तक संभव हो बाजारों में खरीददारी लिए दुपहिया एवं चौपहिया वाहनों का प्रयोग ना करें एवं नजदीकी दुकान से पैदल, साइकिल या सार्वजनिक परिवहन (साइकिल रिक्शा एवं ऑटो रिक्शा) का प्रयोग करें, ताकि बाजारों में भीड़भाड़ ना हो।
  • यह भी परामर्श दिया गया है कि महामारी रेड अलर्ट-जन अनुशासन पखवाड़ा के दौरान शादी समारोह का आयोजन स्थगित कर इन्हें बाद में आयोजित किया जाए ताकि सक्रमण पर रोक लगाई जा सके।
  • यह भी सलाह दी गई है कि जहां तक संभव हो हॉस्पिटल में भर्ती पॉजिटिव व्यक्ति के साथ अन्य कोई व्यक्ति ना जाए। विशेष परिस्थितियों में केवल एक ही व्यक्ति को अनुमत किया जाए।
  • शेष दिशा-निर्देश जन अनुशासन पखवाड़े की पूर्व गाइडलाइन के अनुसार यथावत लागू रहेंगे।
  • शेष दिशा-निर्देश देखने के लिए इस लिंक पर जाये। Click Here



અમારી TELEGRAM ચેનલમાં જોડાઓ
Stay connected with www.rajasthanptet.in/ for latest updates
Sponsored ads.

No comments

Powered by Blogger.